सहारनपुर सांसद इमरान मसूद भ्रस्टाचार से जुड़े मामले की सुनवाई मे नहीं पहुंचे, कोर्ट ने दे दिया सख्त आदेश
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इमरान मसूद,सहारनपुर,पीएनबी घोटाला |
सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 18 जुलाई 2025 को गाजियाबाद की सीबीआई/ईडी कोर्ट में उनके खिलाफ चौथी बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया। यह मामला 2007 के पीएनबी घोटाले से जुड़ा है, जिसमें 40 लाख रुपये से ज्यादा की गबन का आरोप है। उस समय इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान मसूद हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते विशेष सीबीआई जज अरविंद मिश्रा ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया। जज ने आदेश दिया कि इमरान को अगली सुनवाई, यानी 25 जुलाई 2025 को, कोर्ट में पेश होना होगा। दिलचस्प बात यह है कि उनके सहयोगी जुल्फिकार अली ने उसी दिन कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
यह मामला दिल्ली-एनसीआर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या इमरान मसूद अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होंगे या फिर यह मामला और लंबा खिंचेगा। पीएनबी घोटाला, जो अब 18 साल पुराना हो चुका है, अभी भी इमरान मसूद के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है।
अगर इमरान मसूद कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, तो कोर्ट सबसे पहले धारा 82 के तहत प्रचार पत्र जारी कर सकता है, जिसमें उन्हें 30 दिनों के भीतर पेश होने के लिए कहा जाएगा। अगर वे फिर भी नहीं आते हैं, तो कोर्ट उन्हें फरारी घोषित कर सकता है और उनकी संपत्ति धारा 83 के तहत कुर्क कर सकता है। इसके अलावा, गिरफ्तारी के बाद तत्काल जमानत मिलने की संभावना कम हो सकती है, और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 174ए के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है।(यह जानकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82, 83 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174ए पर आधारित है, जो indiankanoon.org पर उपलब्ध हैं।)
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के मामले नेताओं की छवि पर सवाल उठाते हैं। एक स्थानीय निवासी रमेश कुमार ने कहा, "नेता हो या आम आदमी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इमरान मसूद को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए।"
अब सबकी नजरें 25 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं। क्या इमरान मसूद कोर्ट में हाजिर होंगे? या फिर यह मामला और उलझेगा? गाड़ा टाइम्स आपके लिए इस खबर पर नजर रखेगा और हर अपडेट लाएगा।
यह मामला दिल्ली-एनसीआर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या इमरान मसूद अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होंगे या फिर यह मामला और लंबा खिंचेगा। पीएनबी घोटाला, जो अब 18 साल पुराना हो चुका है, अभी भी इमरान मसूद के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है।
अगर इमरान मसूद कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, तो कोर्ट सबसे पहले धारा 82 के तहत प्रचार पत्र जारी कर सकता है, जिसमें उन्हें 30 दिनों के भीतर पेश होने के लिए कहा जाएगा। अगर वे फिर भी नहीं आते हैं, तो कोर्ट उन्हें फरारी घोषित कर सकता है और उनकी संपत्ति धारा 83 के तहत कुर्क कर सकता है। इसके अलावा, गिरफ्तारी के बाद तत्काल जमानत मिलने की संभावना कम हो सकती है, और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 174ए के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है।(यह जानकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82, 83 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174ए पर आधारित है, जो indiankanoon.org पर उपलब्ध हैं।)
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