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दिल्ली में सियासी भूचाल: अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर बड़ा हमला, भ्रष्टाचार और झूठे केसों पर गरमाई बहस

भ्रष्टाचार,अरविंद केजरीवाल,अमित शाह दिल्ली, 25 अगस्त 2025, शाम 5:58 बजे (आईएसटी): दिल्ली की सियासत में आज एक बार फिर हलचल मच गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस नए कानून के खिलाफ जोरदार हमला बोला है, जिसमें पांच साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में जेल गए नेताओं को 30 दिन में बेल न मिलने पर पद छोड़ने की बात कही गई है। लेकिन केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि क्या वो नेता भी इस्तीफा दें, जो गंभीर अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा-दफा कर मंत्री और मुख्यमंत्री बना देते हैं? केजरीवाल का तीखा जवाब, सोहराबुद्दीन केस का जिक्र, दिल्ली में जनता की क्या राय? अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, "जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में लेकर उनके सारे केस खत्म कर उन्हें मंत्री, उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना दे, क्या ऐसे नेता को भी पद छोड़ना चाहिए? ऐसे शख्स को कितने साल की जेल होनी चाहिए?" इसके साथ ही उन्होंने एक और गंभीर सवाल उठाया, "अगर किसी पर झूठा...

अमित शाह ने पेश किए तीन बिल: विपक्ष ने बिल फाड़कर गृहमंत्री के मुँह पर फेका, जाने बिल के बारे मे मुख्य बातें

अमित शाह,संविधान संशोधन नई दिल्ली, 20 अगस्त 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन अहम बिल पेश किए, जो देश की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन बिलों का मकसद है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने पद से हटाया जा सके। ये बिल भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त कदम के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे "लोकतंत्र पर हमला" करार दिया है। लोकसभा में पेश किए गए ये बिल हैं: संविधान (130वां संशोधन) बिल, 2025 - ये बिल संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में बदलाव लाएगा, जो पीएम, सीएम और मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़े हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2025 - ये जम्मू-कश्मीर में सीएम और मंत्रियों के लिए हटाने का कानूनी ढांचा तैयार करेगा। केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) बिल, 2025 - ये दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इन बिलों के मुताबिक, अगर कोई नेता गंभीर अपराध (जैसे भ्रष्टाचार, हत्या या मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहता ...