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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सहारनपुर जियाउर रहमान हत्याकांड को बताया ऑनर किलिंग, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

ऑनर किलिंग, सुप्रीम कोर्ट, सहारनपुर सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 नवंबर 2022 को हुई जिया-उर रहमान की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले को गैर इरादतन हत्या नहीं, बल्कि ऑनर किलिंग करार देते हुए इसे हत्या का मामला माना है। इस फैसले के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को हल्के में लेते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा में FIR दर्ज की थी। जिया-उर रहमान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गए थे। वहां लड़की के परिवार वालों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जनेश्वर, मनेश्वर सैनी, प्रियांशु और शिवम के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा (IPC 304) के तहत FIR दर्ज की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला मामूली झगड़े या मारपीट का नहीं है, बल्कि ऑनर किलिंग का एक गंभीर मामला है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में अब हत्या की धारा (IPC 302) के तहत मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यह मामला ऑनर किलिंग का है। इसे हल्के में ...