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मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना : 12वीं की छात्रा की माँ ने ही गला दबाकर मार डाला, सिर काटकर नहर में फेंका

ऑनर किलिंग,मेरठ न्यूज़,क्राइम    आजकल के जमाने में भी कुछ लोग अपनी इज्जत के नाम पर ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। मेरठ के बहादुरपुर गांव में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया। एक 12वीं कक्षा की मासूम छात्रा आस्था उर्फ तनिष्का की उसके ही परिवार वालों ने बेरहमी से हत्या कर दी। वजह? सिर्फ इतनी कि वो अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। इस ऑनर किलिंग ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारा समाज सच में तरक्की कर रहा है? क्या हुआ उस दिन? पुलिस ने क्या किया? दौराला के दादरी गांव की रहने वाली 17 साल की आस्था दोपहर के वक्त अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। उसकी माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। माँ ने गुस्से में आकर आस्था से फोन छीन लिया। बस इसी बात पर माँ-बेटी में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि माँ ने अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी जान ले ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। माँ ने अपने ममेरे भाइयों, मामा और मौसेरे भाई के साथ मिलकर आस्था का सिर धारदार हथियार से काट दिया और धड़ को परतापुर के बहादरपुर रा...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सहारनपुर जियाउर रहमान हत्याकांड को बताया ऑनर किलिंग, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

ऑनर किलिंग, सुप्रीम कोर्ट, सहारनपुर सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 नवंबर 2022 को हुई जिया-उर रहमान की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले को गैर इरादतन हत्या नहीं, बल्कि ऑनर किलिंग करार देते हुए इसे हत्या का मामला माना है। इस फैसले के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को हल्के में लेते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा में FIR दर्ज की थी। जिया-उर रहमान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गए थे। वहां लड़की के परिवार वालों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जनेश्वर, मनेश्वर सैनी, प्रियांशु और शिवम के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा (IPC 304) के तहत FIR दर्ज की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला मामूली झगड़े या मारपीट का नहीं है, बल्कि ऑनर किलिंग का एक गंभीर मामला है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में अब हत्या की धारा (IPC 302) के तहत मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यह मामला ऑनर किलिंग का है। इसे हल्के में ...