समाचार, स्वास्थ्य, पोल्ट्री उद्योग नई दिल्ली : देश में बर्ड फ्लू (H5N1) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। अब देश भर के सभी पोल्ट्री फार्मों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ, और सरकार ने सभी फार्म मालिकों को एक महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पहले पोल्ट्री फार्मों का पंजीकरण नहीं होता था? और अब इसके लिए क्या करना होगा? कौन से दस्तावेज चाहिए? आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं। पहले पंजीकरण का हाल क्या था? कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या भारत में पहले पोल्ट्री फार्मों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। सच तो यह है कि पहले भी कुछ नियम थे, लेकिन वे पूरे देश में एकसमान नहीं थे। बड़े फार्मों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती थी, खासकर अगर उनके पास 25,000 से ज्यादा मुर्गियां हों। वहीं, व्यावसायिक स्तर पर मांस या अंडे बेचने वालों को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से लाइसेंस लेना जरूरी था। लेकिन छोटे और ग्रामीण इलाकों के अ...
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