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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में जातिवादी बोर्ड लगी रोक, जातीय बोर्ड लगाने पर तुरंत होगी करोवाई, जाना पड़ सकता है जेल

इलाहाबाद हाईकोर्ट,उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब जातिवाद को बढ़ावा देने वाले बोर्ड और साइनबोर्ड का ज़माना खत्म! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गाँव, मोहल्लों और चौराहों से जाति-आधारित बोर्ड हटाने का सख्त आदेश दे दिया है। ये फैसला 19 सितंबर 2025 को जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने सुनाया, जिसने पूरे देश में सामाजिक समानता की दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। क्या है पूरा मामला? कोर्ट के आदेश, जो बदल देंगे तस्वीर: आपने देखा होगा कि गाँवों और कस्बों में कुछ जगहों पर "भील मोहल्ला", "जाट चौक" या ऐसे ही जाति-विशेष के नाम वाले बोर्ड लगे होते हैं। हाईकोर्ट ने इसे "राष्ट्र-विरोधी" करार देते हुए कहा कि ये संविधान की भावना के खिलाफ है। कोर्ट का साफ कहना है कि आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट जैसे आधुनिक साधनों के दौर में जाति की पहचान को बढ़ावा देना गलत है। कोर्ट ने न सिर्फ इन बोर्ड को हटाने का आदेश दिया, बल्कि कई और सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। जातिगत बोर्ड पर रोक : गाँव, मोहल्ले, चौराहों पर लगे जाति-विशेष के बोर्ड तुरंत हटाए जाएँ। भविष्य में ऐसे बोर्ड ल...