इमरान मसूद,सहारनपुर सांसद नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई सियासी बयान नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यह मामला 2007 का है, जब इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष थे। उन पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप है। आइए, इस मामले को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि अगर इमरान मसूद दोषी पाए गए तो क्या हो सकता है। क्या है पूरा मामला? 2007 में सहारनपुर नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी (EO) ने शिकायत दर्ज की थी कि नगर पालिका के खाते से 40.12 लाख रुपये की हेराफेरी की गई। इस मामले में इमरान मसूद का नाम सामने आया, जो उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जांच में मामला गंभीर पाया गया, जिसके बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच के बाद मसूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी...
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