ट्रैफिक ई-चालान 3 महीने तक अनपेड रहा तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ेगा: नए ड्राफ्ट नियम
ट्रैफिक नियम, ई-चालान, ड्राइविंग लाइसेंस नई दिल्ली: अगर आपने अपने ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान 3 महीने तक नहीं किया, तो सावधान हो जाइए! सरकार नए नियम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और वाहन का इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ सकता है। यह प्रस्ताव सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और ई-चालान की रिकवरी दर को बेहतर करना शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक, भारत में केवल 40% ई-चालान ही वसूले जा सके हैं। दिल्ली जैसे राज्यों में यह दर और भी कम, मात्र 14% है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है। नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, अगर कोई ड्राइवर एक वित्तीय वर्ष में तीन बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है—जैसे कि रेड लाइट जंप करना या खतरनाक ड्राइविंग करना—तो उसका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर पिछले वित्तीय वर्ष के दो या उससे ज्यादा चालान बकाया हैं, तो वाहन का इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्र...