अमित शाह ने पेश किए तीन बिल: विपक्ष ने बिल फाड़कर गृहमंत्री के मुँह पर फेका, जाने बिल के बारे मे मुख्य बातें
अमित शाह,संविधान संशोधन नई दिल्ली, 20 अगस्त 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन अहम बिल पेश किए, जो देश की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन बिलों का मकसद है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने पद से हटाया जा सके। ये बिल भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त कदम के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे "लोकतंत्र पर हमला" करार दिया है। लोकसभा में पेश किए गए ये बिल हैं: संविधान (130वां संशोधन) बिल, 2025 - ये बिल संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में बदलाव लाएगा, जो पीएम, सीएम और मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़े हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2025 - ये जम्मू-कश्मीर में सीएम और मंत्रियों के लिए हटाने का कानूनी ढांचा तैयार करेगा। केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) बिल, 2025 - ये दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इन बिलों के मुताबिक, अगर कोई नेता गंभीर अपराध (जैसे भ्रष्टाचार, हत्या या मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहता ...